माजी सैनिक व विधवांना मालमत्ता करातून सूट मिळणेकरीता प्रमाणपत्र देणे
योजना
| तपशील | स्पष्टीकरण |
|---|---|
| आवश्यक कागदपत्रे | १)माजी सैनिक/विधवेचा अर्ज 2) सैन्यसेवा निवृत्ती पुस्तकाची छायांकीत प्रत 3) पासपोर्ट साईझ फोटो – ०३ ४) पीपीओ ची छायांकीत प्रत 5) आधार कार्डची छायांकीत प्रत ६) रहिवासी दाखला |
| संबंधित शासन संदर्भ, शासन निर्णय, इतर आदेश, परिपत्रक इ. (कोणत्या अधिनियमाचे / नियमाचे सदर कामकाज पूर्ण केले जाणार आहे ) | महाराष्ट्र राज्य सैनिक कल्याण विभाग, पुणे कल्याणकारी निधी सुधारित नियम २००१ (सुधारीत आवृत्ती २०१६) |
| निर्णय प्रक्रियेत तपासणी करणेत येत असलेल्या बाबी | — |
| ऑनलाईन सुविधा आहे का – | नाही |
| असल्यास सदर लिंक – | — |
| आवश्यक शुल्क | — |
| शुल्क असल्यास भरण्याची पद्धत | — |
| निर्णय घेणारे अधिकारी – | माजी फ्ला. लेफ्ट. धनंजय यशोधन सदाफळ, जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी |
| निर्णय प्रक्रियेस लागणारा कालावधी – | अंदाजे एक आठवडा |
| ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्यासाठीची लिंक | — |
| कार्यालयाचा पत्ता | जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय, यशवंत महाविद्यालयासमोर,वर्धा ४४२ ००१ |
| संपर्क दुरध्वनी क्रमांक | ०७१५२ २४८९५५ |
| संपर्कासाठी अधिकृत ई-मेल आयडी | zswo_wardha@maharashtra.gov.in |